केंद्र सरकार ने पैन को आधार नंबर के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है.
केंद्र सरकार ने पैन को आधार नंबर के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है. इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके यह जानकारी दी. आईटी विभाग ने बताया है कि ऐसा कोरोना वायरस महामारी की वजह से पैदा हुई मुश्किलों की वजह से किया जा रहा है.
नहीं कराया लिंक तो क्या होगाआयकर विभाग के मुताबिक, अगर पैन कार्ड धारक तय डेडलाइन तक आधार से पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो PAN निष्क्रिय हो जाएगा. यानी यह काम नहीं करेगा
1,000 रुपये जुर्माना देने से बचे कई लोग
विभाग की वेबसाइट क्रैश होने की बड़ी वजह 31 मार्च को आधार और पैन को लिंक नहीं करवाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लग जाता लेकिन अब लोगों को तीन महीने की राहत मिल गई है।
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